कोटेड कॉइल के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा

Friday, 26 May 2023

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), दिल्ली के हालिया फैसले से एसीपी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने राहत महसूस की है। CESTAT दिल्ली ने यूनियन ऑफ इंडिया, उसके नामित प्राधिकरण, हिंडाल्को और अन्य के खिलाफ एसीपी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा की गई अपील पर अंतिम फैसला देते हुए कहा कि यदि घरेलू उद्योग मैन्युफैक्चरिंग/उत्पादन नहीं करता है तो कलर कोटेड कॉइल, पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाया जा सकता है।

फैसले में कहा गया है कि घरेलू उद्योग कलर कोटेड कॉइल का कोई उत्पादन नहीं करता है और न ही अंतिम जांच में नामित प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बतायें कि घरेलू उद्योग इस बाजार में किसी भी व्यावसायिक तरीके से मौजूद है। यह केवल प्रत्युत्तर के स्तर पर है, जिसकी एक प्रति अपीलकर्ता को भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

एसीपी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने फैसले का स्वागत किया है। जानकारों का कहना है कि उद्योग खुश है क्योंकि एसीपी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये उत्पाद आयात पर आधारित हैं। कलर कोटेड कॉइल एसीपी मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख घटक है, जो भारत में प्रमुख रूप से आयात से उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, कुछ कंपनियों का दावा है कि उन्होंने कलर कोटिंग लाइनें लगाई हैं, लेकिन यह उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ज्ञातव्य है कि एसीपी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ने इसे हटाने की अपील की है कि नामित प्राधिकारी के दिनांक 07.09. 2021 के अंतिम निष्कर्षों को संशोधित किया जाए ताकि उत्पाद ‘कलर कोटेड एल्युमिनियम कॉइल्स‘ को एंटी-डंपिंग लगाने से बाहर किया जा सके। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस संबंध में, यह ध्यान देने की जरूरत है कि कलर कोटेड कॉइल के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए महत्वपूर्ण निवेश की जरूरत है।

‘इसके लिए कोटिंग मशीन की आवश्यकता है और लगभग 150 मीट्रिक टन के उत्पादन के लिए एक कोटिंग मशीन फैसिलिटी स्थापित करने में लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भारत में 40,000 मीट्रिक टन कलर कोटेड कॉइल की मांग के लिए, कम से कम 20 कोटिंग मशीनों की जरूरत होगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दूसरी राहत जिसका दावा किया गया है, कि केंद्र सरकार द्वारा जारी परिणामी सीमा शुल्क अधिसूचना 06.12. 2021 को भी संशोधित करने के लिए है, जिसमें ‘कलर कोटेड एल्युमिनियम कॉइल्स‘ को पूर्वव्यापी ‘कलर कोटेड एल्युमीनियम कॉइल्स‘ के आयात पर एकत्र किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी की जाए।

ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला और कहा कि यदि घरेलू उद्योग कलर कोटेड कॉइल का निर्माण/उत्पादन नहीं करता है, तो इस उत्पाद को उस उत्पाद के दायरे से बाहर करना होगा, जिस पर नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम निष्कर्ष दिनांक 07.09.2021 के आधार पर केंद्र सरकार सीमा शुल्क अधिसूचना दिनांक 06.12.2021 द्वारा जारी सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है।

Search Tags
Image
Ply Reporter
Plywood | Timber | Laminate | MDF/Particle Board | PVC/WPC/ACP

Ply Reporter delivers the latest news, special reports, and industry insights from leading plywood manufacturers in India.

PREVIOS POST
ANTI DUMPING DUTY REMOVED ON COATED COIL IMPORTS
NEXT POST
PLY REPORTER View Point with Team Duro on 'Competition & ...