प्लाइवुड एंड लैमिनेट व्यापारी एसोसिएशन ऑफ इंदौर ने व्यापारियों को व्यवसाय पर बजट प्रावधानों के बारे में किया जागरूक

person access_time3 04 February 2022

प्लाइवुड एंड लैमिनेट व्यापारी एसोसिएशन ऑफ इंदौर ने एसोसिएशन के आधिकारिक सलाहकार सीए सुनील पी जैन के परामर्श से वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में व्यापारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक पत्र जारी किया है।

एसोसिएशन द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तभी मिल सकता है, जब किसी खास कारण से इसमें कोई बाधा न हो। यदि क्रेडिट प्राप्त करने के बाद सरकार को निर्धारित समय के भीतर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें ब्याज सहित क्रेडिट वापस करना होगा। बाद में व्यापारियों द्वारा भुगतान करने के बाद उन्हें क्रेडिट मिल सकता है।

अब बचे  हुए आईटीसी पर अगले साल सितंबर के बजाय 30 नवंबर तक क्लेम किया जा सकता है। करदाता विभिन्न जीएसटी नंबरों के ई-कैश लेजर से अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। करदाता आईटीसी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि उन्होंने उस गलत आईटीसी का उपयोग किया हो, ऐसी स्थिति में ब्याज दर १८ फीसदी होगा।

यदि बैकलॉग जीएसटीआर -1 दाखिल नहीं किया गया है तो वे अगला भी, यहां तक कि जीएसटीआर -3 बी भी दाखिल नहीं कर सकते हैं। यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय पर कर का भुगतान नहीं करता है, जीएसटीआर -1 में परिलक्षित राशि से कम कर का भुगतान करता है, आईटीसी को एक सीमा से परे ले जाता है तो प्राप्तकर्ता आईटीसी को प्रतिबंधित किया जा सकता है ।

यदि निर्धारण वर्ष में किसी आय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसे एक वर्ष के भीतर 25% कर और दो वर्षों के भीतर 50% कर के साथ अद्यतन विवरणी में शामिल किया जा सकता है।

पिछले प्रावधान के अनुसार, जो स्टार्टअप 31 मार्च 2022 से पहले ही शुरू हो चुके हैं, उन्हें 10 वर्षों के भीतर लगातार 3 वर्षों के लिए कर भुगतान से छूट दी गई है। उद्यम शुरू करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है।

यदि किसी ऋणदाता से ऋण लिया गया है, तो स्रोत को सिद्ध करने का भार उधारकर्ता पर होगा। यदि वह यह साबित करने में विफल रहता है कि वह 84ः कर दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आभासी मुद्रा जैसी क्रिप्टो से होने वाली आय को बिना किसी छूट के 30% कर के तहत रखा गया है। इससे होने वाली हानि को न तो अन्य आय से समायोजित किया जा सकता है और न ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आयकर सर्वेक्षण या खोज में घोषित आय को पिछले वर्ष के नुकसान में समायोजित नहीं किया जा सकता है। बोनस स्ट्रिपिंग का प्रावधान शेयरों पर होगा।

चीन, वियतनाम और ब्राजील से स्टील के आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क हटा लिया गया है। मिथाइल अल्कोहल, हिंग और कोकोबिन के आयात पर सीमा शुल्क में राहत है। जबकि एक साल में कपड़ा, बिजली, जुते, खाद्य प्रसंस्करण आदि पर सीमा शुल्क में छूट हटा दी जाएगी।
 

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